सर्व साधारण से अपील की जाती हैं की राज्य सरकार द्वारा नगर पालिक अधिनियम 1959 की धारा 104 के तहत जारी अधिसूचना दिनाक 29.08.2007 द्वारा नागरीय विकास कर लगाया हैं|
1 यह कर 300 वर्ग गज से अधिक के स्वतंत्र आवास एवं उस पर बने प्लेट, सांस्थानिक एवं औधौगिक परिसर पर लगाया गया हैं|
2 100 वर्ग गज से अधिक व्यवसायिक भू खंड तथा उस पर बने व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर देय हैं|
3 कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जवेगी|
(आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग गज में) * (क्षेत्र की सवषीय डी.एल.सी. दर) / 2000
उदाहरण के लिये एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिसका भू क्षेत्रफल 1800 वर्ग गज हैं| जिस पर निर्मित भवन का क्षेत्रफल 3600 वर्ग गज हैं तथा डी. एल. सी. दर 1000 रु. प्रतिवर्ग फुट हैं तो कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी|
400 x (200 x 10.76) / 2000 = 430 : रु. कर प्रतिवर्ष
सस्थनिक / औधौगिक एवं व्यवसायिक एकाईयो के लिये कर निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा|
भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल वर्ग गज में * प्रतिवर्ग मीटर क्षेत्र की डी.एल.सी. दर / 2000
उदाहरण के लिए एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिसका भू-क्षेत्रफल 1800 वर्ग गज हैं जिस पर निर्मित भवन का क्षेत्रफल 3600 वर्ग गज हैं तथा डी. एल. सी. दर 1000 रु. प्रतिवर्ग फुट हैं तो कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी:-
महापौर
आयुक्त
नगर निगम बीकानेर